Monday, 2 February 2015

Nasha Ek Pap

खुले में नहीं मिलेगी सिगरेट
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि खुदरा सिगरेट स्टीक की बिक्री पर पाबंदी लगाने का प्रमुख कारण सिगरेट स्टीक पर तंबाकू निषेध को लेकर चेतावनी का नहीं खिला होना है। वहीं सिगरेट के डब्बे को खरीदना काफी महंगा होगा। इससे भी इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जा सकेगा।
हालांकि, तंबाकू उद्योग और किसानों पर इसके प्रभाव को देखते हुए सरकार कितना बदलाव कर पाती है, इसका अंदाजा अगले दो माह में संशोधन संबंधी पूरी प्रक्रिया से निपटने के बाद ही मालूम हो सकेगा।
पूर्व में कानून मंत्रालय ने संविधान संशोधन से संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव को यह कहकर वापस लौटा दिया था कि इसमें आम जनता, राज्य सरकारों और तंबाकू उद्योग से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े लोगों की राय को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
इसके बाद ही संशोधन पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। इसके बाद मंत्रालय ने संबंधित संशोधन बिल को प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट पर डाला है। संशोधन बिल को अगले दो माह में कैबिनेट के समक्ष पेश करने की संभावना है।
2 . आप भी पीते हैं सिगरेट तो जरूर पढ़ें ये खबर
किशोरों और युवाओं को धूम्रपान से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों की खरीद की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के साथ सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने वालों पर 200 रुपये की जगह कम से कम एक हजार रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। वहीं, खुली सिगरेट की बिक्री भी पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया गया है।





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